रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर तीन लाख की ठगी में एक गिरफ्तार

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फर्रुखाबाद: कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के सेन्ट्रल जेल चौकी के अन्तर्गत ग्राम विजाधर कृषि कालोनी निवासी आशीष द्विवेदी पुत्र मयंक द्विवेदी से रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीन लाख की ठगी के आरोप में बजरिया हरलाल निवासी एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

जानकारी के मुताबिक आशीष दुबे निवासी विजाधरपुर ने तकरीबन 9 माह पूर्व बजरिया हरलाल निवासी अनिल कुमार पुत्र रामसिंह को तीन लाख रुपये रेलवे में टीसी पद पर नौकरी दिलाने के लिए दिये थे। जिसके बाद अनिल कई महीने बीत जाने के बाद भी उसे नौकरी नहीं दिला सका। इंटरनेट से फर्जी काल लेटर का खुलासा हो जाने के बाद आशीष अनिल कुमार को कई बार रुपये वापस कराने की बात कह चुका था लेकिन अनिल ने रुपये वापस नहीं किये। देर रात आशीष दुबे ने कोतवाली में तहरीर दी इसके बाद पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार पर धारा 420 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया।

अनिल कुमार तकरीबन 20 वर्ष से फर्रुखाबाद में रह रहा है। पिछले आठ साल से बजरिया हरलाल निवासी पूर्व सभासद बंटी यादव के मकान में अपनी पत्नी रंजना के साथ रह रहा था। अनिल का सम्बंध अन्य कई शातिर दिमाग लोगों से है।

आसनसोल (वेस्ट बंगाल) निवासी विनोद चौरसिया से भी सम्बंध है। अनिल ने बताया कि उसकी मुलाकात विनोद चौरसिया से तकरीबन पांच साल पहले पिपरगांव निवासी राकेश तिवारी के माध्यम से फर्रुखाबाद में हुई थी, जो अब तक लोगों की नौकरी लगवाने के बहाने फर्रुखाबाद आता जाता था। अनिल का सम्बंध विनोद चौरसिया से हो गया और उन्होंने अभिषेक दुबे को ठगी का निशाना बनाया।

पूरे घटनाक्रम में 1500 रुपये ही अनिल को मिले
हवालात में बंद अनिल ने बताया कि उसने विनोद चौरसिया व आशीष दुबे के बीच नौकरी की डील करवायी थी। इसके बाद आशीष दुबे ने उसे 1500 रुपये अनिल को दिये थे। बाकी तीन लाख रुपये आशीष ने खुद विनोद चौरसिया को दिये थे। अनिल के अनुसार आशीष दुबे पिछले तीन दिनों से अपने विजाधरपुर स्थित घर में बंद किये थे और मंगलवार दोपहर कोतवाली फतेहगढ़ लेकर गये। जिस पर मुकदमा फर्रुखाबाद कोतवाली में दर्ज कराने की बात कही गयी। पूरा दिन आशीष दुबे अनिल कुमार को लेकर अपनी इंडिगो गाड़ी से पिता मयंक व तिर्वा कोठी निवासी एक अन्य युवक के साथ घूमते रहे। देर रात अनिल को फर्रुखाबाद कोतवाली लेकर आये। जहां पुलिस ने आशीष दुबे की तहरीर पर आरोपी को हवालात में बंद कर उसके खिलाफ धारा 420,504 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया।

शहर कोतवाल विजय बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपी अनिल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जायेगा।