एडेड स्कूलों में मनमाने तरीके से होने वाली भर्ती पर लगेगी अब रोक

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लखनऊ। राज्य सरकार अब बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों की भर्ती नियमावली में बदलाव करने जा रही है। नियमावली में शिक्षकों और लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया के नियम बदले जा रहे हैं। इस नियम के मुताबिक, मृतक आश्रित कोटे पर सीधे शिक्षक नहीं रखे जा सकेंगे। शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड अथवा बीटीसी के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य होगा।

इस नियम के मुताबिक, लिपिकों की भर्ती के लिए इंटर के साथ साथ कंप्यूटर का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य होगा। भर्ती से पहले छात्र संख्या के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रस्ताव भेजना होगा। बीएसए इसकी जांच कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए मंजूरी प्रदान करेंगे। इसके लिए बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों नियमावली 1978 में संशोधन कर इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसे शीघ्र ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी भी की जा रही है।

गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद निजी क्षेत्र में चलने वाले 10 साल से अधिक पुराने जूनियर हाई स्कूलों को सहायता प्रदान करता है। यूपी में मौजूदा समय करीब 3700 ऐसे स्कूल हैं। इन स्कूलों में रखे जाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के समान वेतनमान दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद इन्हें भी सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके चलते इन स्कूलों में शिक्षकों और कर्मियों की भर्ती को लेकर मारामारी रहती है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन बीएसए से साठगांठ कर शिक्षकों की भर्ती कर लेता है जिसकी जानकारी कम लोगों को ही हो पाती है।

यही वजह है कि राज्य सरकार ने नियमावली में बदलाव करते हुए उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए टीईटी पास करने वालों को एडेड स्कूलों के लिए पात्र माना है। सूत्रों का कहना है कि नियमावली में संशोधन होने के बाद एडेड स्कूल मनमाने तरीके से शिक्षकों और कर्मियों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कम से कम दो अखबारों में रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा।

पर्याप्त संख्या में आवेदन न आने पर इसके लिए दोबारा विज्ञापन निकलवाना होगा। स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी बीएसए ऑफिस में देनी होगी। इसके अलावा पूर्व में जिन स्कूलों के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं और अभी तक उनकी भर्तियां नहीं हो पाई हैं, वे शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त कर भर्तियां कर सकते हैं। संशोधित नियमावली जारी होने के बाद नए नियमों के तहत भर्तियां करनी होंगी।