बालिका से दुष्कर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) घर के बाहर टोस्ट लेनें गयी बालिका के साथ दुष्कर्म किये जानें के मामले में न्यायालय नें अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है |
बीते 21 मार्च 2023 को थाना जहानगंज के एक गाँव निवासी 9 वर्षीय पीड़िता की माँ नें मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे कहा था कि 21 मार्च के दिन ही दोपहर 2:45 बजे उसकी पुत्री पास में ही दुकान से टोस्ट लेनें गयी थी| उसी दौरान आरोपी प्रवीन कटियार पुत्र दिनेश चंद निवासी उस्मानगंज नें बालिका को सटर में बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया| जब बालिका घर पर आयी तो कपड़ो में खून लगा होनें पर जानकारी हुई तो उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी| मामले में पुलिस नें आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया| मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुमित प्रेमी नें आरोपी प्रवीन को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है|