फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुटरा निवासी कन्हैया वर्ष 2018 में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया था। उसके पास से तमंचा बरामद हुआ था। वह चार साल तीन माह 21 दिन से जेल में बंद है। कन्हैया ने अपर जिला जज कक्ष संख्या तीन की अदालत में जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र दिया। न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने कन्हैया को मुठभेड़ और आर्म्स एक्ट के मुकदमे में जुर्म स्वीकार करने पर दोषी पाकर अभी तक जेल में विताई अवधि चार साल तीन माह 21 दिन की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।