कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करनें में आजीवन कारावास

CRIME FARRUKHABAD NEWS जिला प्रशासन

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग 6 वर्ष पूर्व ग्रामीण की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करनें के मामले में न्यायालय नें आरोपी पर दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है| इसके साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया गया है|
कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के निवासी जबाहर लाल पुत्र राम स्वरूप नें मुकदमा दर्ज कराया था|  जिसमे कहा था कि उसका भाई 38 वर्षीय रामकिशोर 22 सितम्बर 2015 को जोगेंद्र के घर से अपने घर जा रहा था| उसी दौरान पुरानी रंजिश में घात लगाये बैठे गुड्डू पुत्र रामसिंह निवासी पंक्षी नगला नें कुल्हाड़ी से उसके सिर पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी|  आस -पास के लोगों के आनें पर गुड्डू मौके से फरार हो गया| कोतवाली पुलिस नें उसी दिन आरोपी गुड्डू के विरुद्ध 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया| पुलिस नें आरोपी गुड्डू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया|  सोमवार को सत्र न्यायधीश चवन प्रकाश नें आरोपी गुड्डू को आजीवन कारावास से दण्डित किया| इसके साथ ही 10 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है| अर्थ दंड अदा ना करनें में 6 माह का अतरिक्त अर्थ दंड लगाया जायेगा|
मिथ्या साक्ष्य पेश करनें में गवाह के खिलाफ दर्ज होगा वाद
न्यायालय नें मामले में गवाह के खिलाफ भी आदेश दिये है| जिसमे कहा की हत्याकांड में गवाह जुगेन्द्र पुत्र रामसनेही नें अभियुक्त को जानबुझकर लाभ पंहुनें के लिए न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिये| इस  स्थिति में गवाह के विरुद्ध 344 का प्रकीर्ण वाद दर्ज हो और गवाह को नोटिस भी जारी किया जाये|