छेड़छाड़ के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट व जेई को कोर्ट का नोटिस

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिला जज न्यायालय नें नगर मजिस्ट्रेट व विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ के मामले में नोटिस जारी किया है|
दरअसल कोतवाली फातेहगढ़ क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला नें अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के द्वारा कोर्ट में वाद दायर किया गया| जिसमे आरोप था कि एक वाद नगर मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य के पास विचाराधीन है| जिसका पुनरीक्षण कमिश्नरी कोर्ट कानपुर में लम्बित है| जिसमे पत्रावली तलब की गयी थी| जो भेजी नही गयी| बीते 19 जून 2020 को  पत्रवाली की जानकारी करनें नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय गयी थी तो वहां क्लर्क नही था| जिस पर नगर मजिस्ट्रेट महिला नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में चली गयी|  जहाँ विरोधी पहले से बैठे थे| महिला का कहना था कि जब मौखिक रूप से अपनी बात रखी तो सिटी मजिस्ट्रेट भड़क कर हमलावर हो उठे व अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली-गलौज कर दी| जब विरोध किया तो लज्जाभंग करनें के प्रयास में कई शब्द कहे इसके साथ  ही पांच मिनट तक घूरते रहे| नगर मजिस्ट्रेट नें वदनियति व छेड़छाड़ की नियत से हाथ पकड़ लिया|
इसी मामले में जिला जज न्यायालय नें परिवाद दर्ज किया और निगरानी में नगर मजिस्ट्रेट व जेई विनियमित क्षेत्र विपिन कुमार वर्मा को नोटिस जारी किया है| उन्हें 24 अगस्त को पेश होंनें के आदेश दिये गये है|