फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) ट्यूशन पढने के द्वारा मासूम 7 वर्षीय छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट नें शिक्षक को 20 वर्ष की सजा से दंडित किया है|
विदित है कि बीते 27 जुलाई 2018 को कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम करथिया निवासी शिक्षक नें ट्यूशन पढने आयी मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था| घटना के बाद मासूम के पिता नें कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी| पुलिस नें ट्यूशन शिक्षक विनीत दुबे पुत्र वीरेश दुबे के खिलाफ 376, 323, पास्को एक्ट व एचसी/एचटी के तहत मुकदमा दर्ज किया| जिसमे पुलिस नें विनीत के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की| न्यायालय में चले मुकदमें में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को कोर्ट नें फैसला सुना दिया|
जिसमे विनीत दुबे को दुष्कर्म का दोषी पाते हुई उसे 20 वर्ष की कैद के साथ ही 20 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया| अर्थदंड ना देनें पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा| इसके साथ ही धारा 323 में एक वर्ष की सजा दी गयी| जो उसकी काटी हुई सजा में ही समायोजित की जायेगी|