पीटीओ से मारपीट के आरोपी दलालों की जमानत मंजूर

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फर्रुखाबाद: सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में बैठे पीटीओ के साथ मारपीट के आरोप में जेल में बंद दोनों दलालों की जमानत को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है|
बीते 14 जुलाई को पुलिस ने पीटीओ वीके आनंद से मारपीट के आरोपी बबलू चौहान उर्फ़ गजेन्द्र सिंह पुत्र अजय पाल सिंह निवासी बरगदियाघाट फतेहगढ़ व कुक्कू चौहान उर्फ़ राघवेन्द्र सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी जेएनबी रोड को गिरफ्तार कर लिया था| उसके पास उन्हें कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था|
जिनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सरवर हुसैन रिजवी ने सुनवाई की| याचिका पर सुनवाई के बाद उन्होंने 50-50 हजार की दो जमानतें एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किये|