प्रधान,सचिव व सपा नेता पर मुकदमे के आदेश

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फर्रुखाबाद:प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी के खाते में आये रूपये का गबन कर लिये जाने के मामले में ग्राम प्रधान, सचिव व भट्टा मालिक सपा नेता के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है|
विकास खंड राजेपुर के ग्राम भुसेरा निवासी राधेश्याम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में याचिका दाखिल की| जिसमे कहा की उसके गाँव के प्रधान विनय सोमवंशी, सचिव मूलचन्द्र ने उनसे कहा की उसके खाते में पीएम आवास योजना के तहत 137500 रूपये की क़िस्त आयी है| बीते 15 अप्रैल 2017 को प्रधान व सचिव ने दो कागजातों पर अंगूठा के निशान लगवा दिये और खाते से 10 हजार रूपये निकाल लिये| इसके बाद 20 अप्रैल 2017 को उसके खाते से सपा नेता महेन्द्र कटियार के एमएस ईंट भट्टे के नाम से 80 हजार रूपये निकाल लिये गये| वही 30 अप्रैल 2017 को भी खाते से 45 हजार रुपया निकाला गया|
जानकारी होने पर उसने बीते 4 अप्रैल 2018 को शिकायत पुलिस ने की लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई| याचिका पर कार्यवाही करते हुये न्यायालय ने थानाध्यक्ष राजेपुर को मुकदमा पंजीकृत कर तीन दिनों ने भीतर मुकदमे की प्रति उपलब्ध कराने के आदेश दिये है| महेन्द्र सिंह कटियार ने जेएनआई को बताया की वह न्यायालय के आदेश का सम्मान करते है| लेकिन जो आरोप लगे है वह सत्य नही है | राधेश्याम के नाम से जो धनराशि उपलब्ध करायी गयी उसकी ईंटे उसके घर पर अभी भी लगी है| उनका परिवारिक विवाद चल रहा है| जाँच में सब साफ होगा|