निर्भया केस: हाई कोर्ट ने कहा, नाबालिग दोषी को रिहाई करना होगा

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juvenile1नई दिल्ली: निर्भया केस मामले में तमाम प्रयासों के बाद भी नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक नहीं लग पाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहाई के खिलाफ दायर सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर आज कहा है कि 3 साल की सजा के बाद नाबालिग गुनहगार को कानून के मुताबिक रिहा करना होगा। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि रिहाई के बाद अब नाबालिग गुनहगार के रिहैबिलिटेशन के लिए जुवेनाइल बोर्ड को देखना होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दायर सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले में फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा। 28 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले से साफ है कि अब नाबालिग तय दिन यान 20 दिसंबर को रिहा हो जाएगा।निर्भया केस मामले में नाबालिग गुनहगार की रिहाई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।

वहीं कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां ने कहा कि सारे प्रयासों के बावजूद सरकार ने उसे जाने दिया और हमें न्याय नहीं मिला और एक अपराधी रिहा हो गया। बता दें पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया था कि नाबालिग को छोड़े जाने को लेकर औचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई हैं।