सिटी हास्पिटल के मालिक को कोर्ट ने किया तलब

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city hospitalफर्रुखाबाद: बीते एक दिसंबर 2010 को रोडवेज बस की टक्कर से घायल शहर कोतवाली के आवास विकास कालोनी निवासी रामकिशोर के पुत्र का मेडिकल करने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रभाल दीक्षित ने सिटी हास्पिटल के मालिक अजीत गंगवार व पियूश गंगवार को नोटिस जारी कर 13 मई को न्यायालय में तलब किया है।

रामकिशोर ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि उनके पुत्र रोहित को एक दिसंबर 2010 को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी।जिसे उपचार हेतु आवास विकास स्थित सिटी अस्पताल में भर्ती किया था| अस्पताल के चिकित्सक ने रोहित का मेडिकल परीक्षण किया| अदालत ने मामले में सुनवाई के दौरान डा.विपुल अग्रवाल व डा.केके शर्मा को तलब किया| लेकिन दोनों ही चिकित्सको ने मेडिकल परीक्षण ना करने की बात कही जिस पर कोर्ट ने इससे न्यायालय में मामले के विचारण में देरी हुई। इसी का दोषी मानते हुए सिटी हास्पिटल के मालिक को तलब किया है।