बेलगाम सीबीएसई स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को दिखाया ठेंगा

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RTEफर्रुखाबाद: शिक्षा का अधिकार के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों ने हामी ही नहीं भरी, बल्कि भरोसा भी दिलाया अपने यहां आने वाले निर्धन बच्चों का प्रवेश लेंगे, लेकिन सीबीेएसई स्कूलों ने फिर से अफसरों को ठेंगा दिखा दिया। निर्धन बच्चों को प्रवेश दिलाना तो दूर, जिला स्तरीय अफसरों ने इनके आंकड़े तक जमा नहीं कर पाये की कि किस स्कूल में कितनी सीटें है| माना जा रहा है इन स्कूलों को विभाग के ही कुछ कनिष्ठ अफसरों का संरक्षण प्राप्त है।

शिक्षा का अधिकार के तहत निर्धन बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा के ही नहीं, सीबीएसई एवं आइसीएसई बोर्ड के स्कूलों में भी 25 फीसद सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन सीबीएसई एवं आइसीएसई बोर्ड के स्कूल इस आदेश को अपनी देहरी नहीं लांघने दे रहे हैं। इस पर भी कनिष्ठ अफसर इन्हें नोटिस जारी करने से पहले इनकी सूची मांगने की बात कर रहे हैं। इससे ऐसा संकेत होता है कि उक्त शासनादेश का पालन न करने वाले सीबीएसई स्कूलों को विभाग के कनिष्ठ अफसरों का संरक्षण प्राप्त है।
अधिकतम 450 रुपये फीस देगी सरकार

एक लाख तक की वार्षिक आय वाले अभिवको के बच्चो को इस अधिनियम के तहत निशुल्क प्रवेश और शिक्षा दी जानी है| ऐसे बच्चों के प्रवेश पर अधिकतम 450 रुपये तक शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा। फॉर्म बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा भरा जाएगा।
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