मायावती के घर के सामने ओवर ब्रिज न बनाने संबंधी याचिका खारिज

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MAYAWATI AKHILESH YADAVलखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने माल एवेन्यू स्थित बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के सामने व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बंगले के पास बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज को न बनाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। पीठ ने कहा कि ओवर ब्रिज जनहित में बनाया जा रहा है ऐसे में याचिका पोषणीय नहीं है।

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याची अंजनी कुमार की ओर से दायर याचिका के विरोध में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा आम जनता की सुविधा व भलाई के लिए निर्णय लिया है तथा ओवरब्रिज बनने से किसी व्यक्ति विशेष की हानि भी नहीं हो रही है। याचिका में कहा गया कि जिस भूमि पर ओवर ब्रिज बनाया जाना तय है वह भूमि छावनी परिषद की है। छावनी परिषद से कोई अनापत्ति नहीं ली गई है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका छद्म (प्राक्सी) है।