हाई कोर्ट की सलाह पर केजरीवाल ने भरा मुचलका, शाम को रिहाई

0
180

Arvindनई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निजी मुचलका भर दिया है। केजरीवाल को शाम जेल से रिहा किया जाएगा। इससे पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को सलाह दी थी कि वह भाजपा नेता नितिन गडकरी की ओर से दायर मानहानि के मामले में जमानती निजी मुचलका भरें।

[adrotate banner="3"]

केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि आप नेता को हिरासत में लिया जाना पूरी तरह अवैध है क्योंकि सिर्फ हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ही जमानती मुचलका जमा करने की जरूरत होती है। न्यायमूर्ति कैलाश गम्भीर और न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता की पीठ ने कहा केजरीवाल इस कानूनी प्रक्रिया को प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह केजरीवाल की याचिका के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी, लेकिन इससे पहले वह निजी मुचलका भरें।

केजरीवाल 21 मई से तिहाड़ जेल में हैं। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले की 21 मई को मामले की सुनवाई करते हुए केजरीवाल से जमानत के लिए दस हजार रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा था। केजरीवाल ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा था कि वह अदालत के बुलाने पर हाजिर होने को लेकर शपथ पत्र देने को तैयार हैं लेकिन वह निजी मुचलका नहीं भरेंगे। मुचलका भरने से मना करने पर केजरीवाल को 23 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 23 मई को फिर सुनवाई हुई, लेकिन केजरीवाल के जिद पर अड़े रहने के कारण उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया था। अदालत के फैसले को केजरीवाल ने उच्च न्यायालय ने चुनौती दी थी।

[bannergarden id=”8″] [bannergarden id=”11″]

[adrotate banner="2"]