हत्या के जुर्म में चार अभियुक्तों को मिली उम्रकैद

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फर्रुखाबाद: स्पेशल जज एससीएसटी सुभा सिंह ने हत्या एवं जानलेवा हमले के आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदण्ड आरोपित किया। जुर्माने का भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।

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थाना नवाबगंज के गांव पुठरी निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र हरपाल ने गांव के ही अमर सिंह, गुडडू उर्फ बृजेश, गजराज व भगवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि आरोपियों ने 15 अक्टूबर 1996 को चबूतरे पर रखे मक्का के चारे में आग लगा दी थी। विरोध करने पर आरोपियों ने अपनी छत से फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी की घटना में वह व उनका भाई बीरेन्द और भतीजा सुनील घायल हो गए थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसके भाई बीरेन्द्र की मौत हो गई थी। विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में सत्र विचारण किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर अभिलाख चंद व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा से दंडित करने का फरमान सुनाया। वहीं जानलेवा हमले के आरोप में 10-10 साल की सजा व जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।

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