हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत एससीसीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला नगलादीना निवासी हत्यारोपी आकाश ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आकाश ठाकुर के खिलाफ भोलेपुर निवासी अरविंद उर्फ विपिन कुमार ने दर्ज कराई थी। इसमें 12 अगस्त 2022 को पुरानी रंजिश में भाई कौशल कठेरिया की गोली मार कर हत्या करने का आरोप लगाया था।

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