फर्रुखाबाद: शिव मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुठरी के प्रबंधक के नाम दर्ज 0.40 एकड़ भूमि सरकारी पाई गई है। इसके बाद बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को भी इस प्रकरण की जानकारी दी गई है।
शिव मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुठरी की हाईस्कूल मान्यता के लिए भूमि स्वामित्व पत्रावली जांच के लिए एसडीएम को भेजी गई। जांच में पाया गया कि पुठरी चकबंदी प्रक्रिया में है। इंतखाब खतौनी फसली के खाता संख्या 671 में निहित गाटा संख्या 741 रकवा 0.40 एकड़ भूमि एसीओ के आदेश से धारा 9 के अनुसार विद्यालय प्रबंधक के नाम दर्ज की गई है। गाटा संख्या 713 रकवा 0.33 एकड़ का एक तिहाई भाग का 12 दिसंबर 2012 को बैनामा कराया गया। [bannergarden id=”8″] खतौनी की छायाप्रति पर अपठनीय हस्ताक्षर व मिलानकर्ता के हस्ताक्षर न होने के संदेह पर भूमि के मूल कागजात अभिलेखागार में देखे गये। 0.40 एकड़ भूमि श्रेणी 6 (2) के रूप में दर्ज है। इसे राज्य सरकार की भूमि पाया गया है। यह भूमि किसी निजी शिक्षण संस्थान या प्रबंधक को नहीं दी जा सकती। इस मामले का खुलासा होने के बाद एसडीएम सदर बीडी वर्मा ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले कर्मचारी व अधिकारी तथा प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई को लिखा है। भू अभिलेख को दुरुस्त कराने को कहा गया है।
स्कूल प्रबंधक के नाम सरकारी भूमि दर्ज करने में चकबंदी अधिकारी पर लटकी कार्रवाई की तलवार
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