UPTET: शिक्षक नियुक्ति पर कोर्ट सख्त, चार हफ्ते में जबाब दाखिल करने के निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे साढ़े तीन लाख से ज्यादा बच्चों के लिए नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में टालमटोल कर रही प्रदेश सरकार को courtकड़ी फटकार लगाई है।

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दो अप्रैल के अपने आदेश में प्रदेश सरकार को अंतिम मौका देते हुए कोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर जबाब दाखिल करने के लिए कहा है। सरकार को अपने जबाब में यह बताना होगा कि विकलांग बच्चों को शिक्षा दे रहे अध्यापक कौन हैं और किस श्रेणी में आते हैं? हाईकोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट वीके सिंह, आर एन सिंह, जी के सिंह की याचिका पर दिया है।

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बेसिक शिक्षा के परियोजना निदेशक पहले ही सरकार को विकलांग बच्चों को पढ़ा रहे 3200 विशेष शिक्षकों के नियमितीकरण का प्रस्ताव भेज चुके हैं। पर शासन इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। इसके पहले भी हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ सरकार को विशेष शिक्षकों को नियमित करने का निर्देश दे चुकी है।

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