वारंट तालीम ना करानें में शहर कोतवाल कोर्ट में तलब

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) वारंट तामिल ना करानें में शहर कोतवाल को न्यायालय नें तलब कर लिया है|
दरअसल कादरीगेट निवासी रत्नेश मिश्र ने अपने भतीजे के विवाह में कल्लू हलवाई को काम कराने के लिए आठ हजार रुपये दिए थे। कल्लू ने न तो काम किया न रुपये वापस किए| यह मामला कोर्ट में अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के द्वारा परिवाद दायर किया गया था| कोर्ट नें मामले में आरोपी मुहल्ला जटवारा निवासी नरेश बाथम उर्फ कल्लू हलवाई के खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपित को वारंट तामील नहीं कराया| जिससे कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई| न्यायिक दंडाधिकारी अखिल कुमार ने शहर कोतवाल को आगामी 24 नवंबर को उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

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