राज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज

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बिहार के लोगों को घुसपैठिया कहने के मामले में राज ठाकरे के खिलाफ हांसी शहर थाने में देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया है। राज ठाकरे के खिलाफ हांसी के उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अश्विनी मेहता की अदालत ने 7 सितंबर को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

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कोर्ट ने रजत कल्सन के इस्तगासे पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए थे। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को शहर थाने में कोर्ट का आदेश पहुंचने के बाद यह मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बिहारियों को घुसपैठिए करार देने की धमकी दी थी। उन्होंने ये बयान मुंबई पुलिस के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ बिहार सरकार की ओर से संभावित कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में दिया था। बताया जाता है कि मुंबई के कुछ पुलिसकर्मियों ने बिहार पुलिस के अधिकारियों को जानकारी दिए बिना एक युवक को राज्य से उठा लिया।

ठाकरे ने इस पत्र का हवाला देते हुए कहा, “पत्र कहता है कि बिहार से किसी व्यक्ति को उठाने से पहले मुंबई पुलिस को बिहार सरकार से संपर्क करना चाहिए था। अगर मुंबई की अपराध शाखा बिहार पुलिस की जानकारी के बिना किसी व्यक्ति को उनके राज्य से उठाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।”

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