फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बिना अनुमति मशाल जुलूस निकालकर मुख्य बाजार में अफरातफरी फैलाने के मामले में पुलिस ने युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित 23 नामजद व 5–7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि जुलूस के दौरान लाठी-डंडों में कपड़ा लपेटकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग जलाई गई, जिससे मानव जीवन व संपत्ति को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया।
पुलिस के अनुसार टाउन हॉल से तिकोना चौकी की ओर फर्रुखाबाद के मुख्य बाजार में यह जुलूस बिना किसी पूर्व अनुमति के निकाला गया। नारेबाजी और शोर-शराबे के बीच आग के साथ लापरवाहीपूर्ण कृत्य किए गए, जिससे बाजार में दहशत फैल गई। आग लगने के डर से दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।
मामले में अंकुर श्रीवास्तव (कोतवाली), राजेंद्र सिंह चौहान (नगला बजीर
खारबंदी), अंजुम उर्फ अंजु (तलैया साबजादगान), रोहन कश्यप (भीकमपुरा), गोविंद बाथम (नौलख्खा), मुनब्बर, अनमोल (हथियापुर), जय कश्यप (बैजनाथ स्ट्रीट), सचिन, अजीम (बीबीगंज), करीम
(भीकमपुरा), माजिद अली (अस्तबल तराई), कमल (बहादुरगंज तराई), आदित्य श्रीवास्तव उर्फ हनी, जतिन उर्फ जीतू श्रीवास्तव सहित कुल 23 नामजद व 5–7 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।
थाना मऊदरवाजा में तैनात उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित 23 पर बिना अनुमति मशाल जुलूस निकालने का मुकदमा दर्ज
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