फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवम कुमार ने आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश फतेहगढ़ कोतवाल को दिया है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नवदिया निवासी रामसिंह ने मोहल्ले के रहने वाले अभिनव सागर, नंद किशोर, अनुज सागर, मालतीदेवी विल्लोरानी, कन्नौज जिले के छिबरामऊ थाना क्षेत्र के चौधरियान निवासी शिव कुमार व दो अज्ञात के खिलाफ कोर्ट में अर्जीदायर की थी। इसमें कहा कि उसके चाचा राजबहादुर की नवदिया में जमीन है। चाचा का वह एक मात्र विधिक वारिस है। चाचा की मौत 26 जनवरी 1983 में हो चुकी है। आरोपी अभिनव सागर ने फर्जी अभिलेख तैयार कर राजबहादुर के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर उसी की फोटो लगाकर चाचा की जमीन का बैनामा चार सितंबर 2021 को कर दिया। इसमें धोखाधड़ी में सभी आरेापी शामिल रहे। इसकी जानकारी होने पर विरोध किया तो आरोपियों ने धमकी दी। पीड़ित के अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद एसीजेएम ने फतेहगढ़ कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
मृतक को जिंदा दिखा बैनामा करने में आठ पर दर्ज होगा मुकदमा
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