फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग 68 साल पूर्व भारतीय पाठशाला इंटर कालेज को दान की हुई भूमि उचित रख-रखाब ना होनें से न्यायालय नें पुन: वापस करनें के आदेश दिये है| पैरवी अधिवक्ता डा. दीपक द्विवेदी ने की|
शहर के सेनापति गली निवासी राजेश चन्द्र शर्मा पुत्र डॉ. महेश वर्मा नें सिबिल जज न्यायालय में वाद दायर किया था| दायर वाद में राजेश नें कहा कि उनकी दादी जामवती बीबी नें 16 जनवरी 1957 को मोहल्ला नाला मछरटटा टाइप वाली गली (सरावती गली) स्थित सम्पत्ति पंजीकृत दानपत्र के द्वारा भारतीय
पाठशाला को छात्र-छात्राओं व शिक्षकों के उचित उपयोग के लिए दान में दी थी| दान पत्र में यह भी जिक्र किया था कि महेश चन्द्र व उनके परिजन समय-समय पर सम्पत्ति के देखभाल करते रहेंगे| यदि कालेज के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य सम्पति को खुर्द-बुर्द करते हैं तो वारिसान दान की हुई सम्पत्ति को वापस ले सकते हैं| सिविल जज प्रीतिमाला चतुर्वेदी नें मामले में सुनवाई की| लिहाजा सुनवाई में पाया गया कि विद्यालय प्रशासन दान की हुई सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहें हैं| लिहाजा न्यायालय नें लगभग 68 साल पूर्व दान दी गयी सम्पति को वापस लेनें के आदेश दिये है| 
भारतीय कालेज को 68 साल पूर्व दान की हुई भूमि वापस करनें के आदेश
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