बेसिक शिक्षा के यूआरसी को महिला की हत्या में उम्रकैद

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फर्रुखाबाद : महिला की दिन दहाड़े सरेआम गोली मारकर हत्या करने में बेसिक शिक्षा के नगर संसाधन केन्द्र समन्वयक रमाकांत तिवारी समेत दो को विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती ने उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोप सिद्ध न होने पर शिक्षक की पत्नी को बरी कर दिया गया।

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विदित है कि विगत 5 नवंबर 1999 को पूर्वाह्न 10 बजे शहर क्षेत्र में नुनहाई के पास सरेआम दंपती पर गोलियां चलाकर हमला किया गया था। मोहल्ला कटरा नुनहाई निवासी अरविंद कुमार चतुर्वेदी अपनी पत्नी निर्मला के साथ कचहरी आ रहे थे, तभी हमलावरों ने घेरकर फायरिंग की। अरविंद घायल होकर जान बचाकर भागे लेकिन निर्मला को हमलावरों ने गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गयी। हत्याकांड के पीछे मुकदमेबाजी की रंजिश थी। इससे पहले भी 13 अगस्त 1998 को अरविंद पर हमला किया गया था।

अरविंद की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मोहल्ला चिलपुरा निवासी व बेसिक शिक्षा के पूर्वमाध्यमिक विद्यालय लिंजीगंज के शिक्षक और नगर संसाधन केन्द्र समन्वयक (यूआरसी) रमाकांत तिवारी, उनकी पत्नी कमलेश, उखरा नवाबगंज निवासी जय शिवनरायन तथा मधुकरपुर बेवर निवासी पप्पू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोषी पाये जाने पर अभियुक्त शिक्षक रमाकांत तिवारी व जय शिवनरायन को हत्या के जुर्म में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

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