बीजेपी नेता अंकित तिवारी को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) इस्लाम धर्म के पैगम्बर के खिलाफ अपशब्द करनें के मामले दर्ज किये गये मुकदमें में न्यायालय नें बीजेपी जिला मंत्री अंकित तिवारी को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है| अधिवक्ता डा.दीपक द्विवेदी ने पैरबी की|

दरअसल जमीयत उलमा के महासचिव मौलाना सनाउद्दीन कासमी नें शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा कि सोशल मीडिया पर अंकित तिवारी उर्फ प्रशांत नें पैगम्बर हजरत मोहम्मद (स.अ.) के बारे में अपशब्द कहे वहीं मुस्लिम धर्म का अपमान
किया| लिहाजा पुलिस अधीक्षक के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस नें भाजपा जिला मंत्री अंकित तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है| मामले में सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय नें 50 हजार रूपये के निजी बंधपत्र एवं समराशि की दो प्रतिभू विवेचक के समक्ष प्रस्तुत करनें पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर 8 नवंबर तक रिहा किये जानें के आदेश किये हैं|


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