फर्रुखाबाद: स्कूटी से जा रही युवती से बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दी|


शह
र कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती से बलात्कार के आरोपी युवक अमन राजपूत उर्फ़ अभिराज पुत्र अमित राजपूत निवासी जटवारा ने एडीजे प्रथम के न्यायालय में जमानत याचिका डाली थी| केस के अनुसार अमन राजपूत व उसके साथी कृष्णा शुक्ला निवासी सुनार वाली गली,अमन का नौकर मोहित निवासी जटवारा पर युवती को स्कूटी रोंककर उसके साथ अश्लीलता करने आदि का केस दर्ज है|मांमले में बलात्कार की धारा में मुकदमा दर्ज किया था|
मंगलवार को एडीजे प्रथम रविन्द्र नाथ दूबे के न्यायालय में आरोपी अमन की जमानत ना होने को लेकर अभियोजन दीपक द्विवेदी व डीजीसी क्रिमिनल शौलेंद्र सिंह चौहान की दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी अमन की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी|
बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज
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