बलराम गैस एजेंसी संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

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FIRफर्रुखाबाद: शहीद सैनिक की पत्नी के साथ धोखाधड़ी कर साझेदारी की रकम हड़पने के मामले में शुक्रवार को बलराम गैस एजेंसी के चार संचालकों के खिलाफ अपर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर फतेहगढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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शहीद की पत्‍‌नी के नाम जारी हुआ था लाइसेंस- कूट रचित दस्तावेज से खाते अपने नाम करने का आरोप
शहर कोतवाली के मोहल्ला खतराना निवासी शहीद सैनिक रघुनाथ शरण दीक्षित की पत्नी माधुरी ने एएसपी को प्रार्थनापत्र दिया कि उनके पति 1971 के युद्ध में शहीद हो गये थे। सरकार ने उन्हें 1985 में पीएच श्रेणी के तहत इंडेन गैस एजेंसी का लाइसेंस जारी किया था। गैस एजेंसी के पार्टनर देशदीपक ने बृजनंदन लाल गोस्वामी, यशोदानंदन गोस्वामी, बबलू गोस्वामी निवासी कसरट्टा फतेहगढ़ के सहयोग से षडयंत्र के तहत उन्हें धोखा देते हुए गैस एजेंसी के खाते किसी तरह अपने नाम संचालित करा लिये और साझेदारी की पूरी धनराशि हड़प ली। बैंक आफ इंडिया में संचालित पार्टनरशिप खाते को बंद करा दिया और सेंट्रल बैंक में नया खाता खुलवा दिया। इसके अलावा वाणिज्य विभाग में भी फर्जी ढंग से देशदीपक प्रोपाइटरशिप का रजिस्ट्रेशन करा लिया और 40 प्रतिशत भागीदारी के शेयर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हड़प लिये। एजेंसी संचालक बबलू गोस्वामी ने बताया कि प्रकरण सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। एफआईआर में लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। कोतवाली प्रभारी शिवशंकर शुक्ला ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मुकदमे की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक मिर्जा सदरे आलम वेग को सौंपी गई है।

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