फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने जान लेवा हमला के मुकदमे में दोषसिद्ध पूर्व प्रधान को पांच साल की सजा सुनाई है। 11 हजार पांच सौ रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के पृथ्वी दरवाजा निवासी टाकीज मालिक अशोक कुमार अग्रवाल 7 जून 2018 को अपनी टाकीज के परिसर में खड़े थे। वह दुकान को तुड़वा रहे थे। तभी ग्राम पंचायत नरैनामऊ के प्रधान उलियापुर निवासी विपुल कुमार उर्फ पपला वहां आया और गाली गलौज करने लगा। प्रधान ने कहा कि किसके कहने पर दुकान तुड़वा रहे हैं। विपुल ने मजदूरों को भगा दिया और दुकान में अपना ताला डाल कर चला गया। दूसरे दिन दिन में 11 बजे पूर्व प्रधान अन्य लोगों के साथ असलहा लेकर दरवाजे पर आए और गाली गलौज कर फायरिंग करने लगे। इससे घर के बाहर खड़े गांव के रामनरेश व सब्जी बेच रहा बालक विशाल के गोली लग गई। इससे दोनों घायल हो गए। हमलावर धमकी देकर भाग गए। अशोक कुमार अग्रवाल और रामनरेश ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूर्व प्रधान विपुल कुमार उर्फ पपला और गांव घिया चिलौली निवासी नटवर उर्फ सुधीर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, तेज सिंह राजपूत, अनिल कुमार बाजपेई ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी नटवर उर्फ सुधीर को साक्ष्य के अभाव में सोमवार को दोषमुक्त कर दिया था। पूर्व प्रधान विपुल कुमार उर्फ पपला को दोषी करार दिया था। मंगलवार को पूर्व प्रधान विपुल उर्फ पपला को पुलिस सुरक्षा में जेल से कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने दोषसिद्ध पूर्व प्रधान को सजा और जुर्माने से दंडित किया।
पूर्व प्रधान को जान लेवा हमले में पांच साल की कारावास
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