पुजारी सहित दो के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म में मुकदमे का आदेश

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फर्रुखाबाद: तंत्र विद्या के बहाने महिला को बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने मनुआ हनुमान मंदिर के पुजारी सहित दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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शहर के मोहल्ला गंगानगर कालोनी निवासी एक महिला ने गुरसहायगंज के अशोक नगर निवासी अमरनाथ मिश्रा व रेलवे रोड निवासी अशोक गुप्ता के खिलाफ अदालत में याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह काली नदी खुदागंज के पास स्थित मनुआ हनुमान मंदिर में मंगलवार को दर्शन के लिए जाती थी। मंदिर में अमरनाथ पुजारी हैं और अशोक गुप्ता आते-जाते थे। मंदिर में ही दोनों से बातचीत होती थी। एक मंगलवार को आर्थिक संकट दूर करने के लिए बातचीत की तो पंडित ने अगले मंगलवार को रास्ता बताने का भरोसा दिया और कहा कि उनके भक्त का मकान अजमतपुर रोड पर है। वहां रविवार को गद्दी लगाता हूं। शाम को चार बजे वहां आ जाना। 15 जनवरी 2012 को जब बताये स्थान पर पहुंची तो दोनों आरोपी मौजूद थे। दोनों उसे कमरे में ले गये और खुश करने पर परेशानी दूर करने को कहा। विरोध पर सामूहिक दुष्कर्म किया। याची की ओर से अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने साक्ष्य प्रस्तुत कर बहस की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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