न्यायालय के आदेश पर चार पुत्रों व मां पर लड़की भगाने का मुकदमा दर्ज

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FARRUKHABAD : बीते एक माह पूर्व नबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पीड़ित पिता ने न्यायालय के आदेश पर चार पुत्रों सहित मां पर मुकदमा पंजीकृत कराया है।

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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अमेठी कोहना निवासी सुभाष ने दर्ज करायी एफआईआर में कहा है कि बीते 25 जुलाई को उसकी पुत्री परिवर्तित नाम ज्योती घर से कुछ दूरी पर शौच करने गयी थी। तभी आरोपी अंकित पुत्र वीरेन्द्र उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़ित की पुत्री दुपट्टों में गांठ लगाने का काम करती थी और अंकित दुपट्टों की सप्लाई देने आता था। वहीं से दोनो की बातचीत शुरू हुई। आरोप है कि बीते 25 जुलाई को जब सुभाष की 15 वर्षीय पुत्री ज्योती शौच के लिए गयी तभी अंकित उसे भगा ले गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गयी। लेकिन पुलिस ने घटना को विशेष तबज्जो नहीं दिया।

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जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरबाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर पांच आरोपियों अंकित, गौरव, सौरभ, लकी पुत्र वीरेन्द्र व वीरेन्द्र की पत्नी के खिलाफ लड़की भगाने के मामले में धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमें में यह भी बताया गया कि किशोरी 11 हजार रुपये के अलावा जेबरात भी ले गयी।

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