नई दिल्ली : मार्च और अप्रैल के महीने में कई पर्व-त्योहार के मद्देनजर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आज दिशानिर्देश जारी कर राजनीतिक पार्टियों से कहा कि वह ऐसे समारोहों या कार्यक्रमों का इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने के लिए न करें।
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दिशानिर्देश में कहा गया है, वोट हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं वाली अपील नहीं की जाएगी। चुनावी प्रचार के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक, राजनीतिक नेता या कार्यकर्ता किसी धार्मिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं पर ऐसे कार्यक्रमों में कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जा सकता। (एजेंसी)
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