दलित बालिका से दुष्कर्म में कोर्ट नें दिये एफआईआर के आदेश

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) दलित नाबालिक बालिका के साथ बलात्कार करनें के मामले में न्यायालय नें मुकदमा दर्ज करनें के आदेश कर दिये| जिससे आरोपी की मुसीबत बढ़ गयी है|
थाना नवाबगंज के एक गाँव निवासी 15 वर्षीय दलित बालिका के साथ बलात्कार करनें के मामले में न्यायालय नें आरोपी राजकिशोर उर्फ वउआ ठाकुर पुत्र महेंद्र सिंह ठाकुर, सतीश पुत्र राजा राम व रानी पत्नी सतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करनें के आदेश दिये हैं| दरअसल पीड़िता के पिता नें कोर्ट का दरवाजा लगाकर कार्यवाही की गुहार लगायी थी| जिसमे कहा था कि बीते 26 जुलाई 2021 को रात 9 बजे उसके साथ सतीश के घर  में आरोपी वउआ नें दुष्कर्म किया| कोर्ट नें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करनें के आदेश थानाध्यक्ष नबावगंज को दिये है|

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