डेस्क: सहारा मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को ज़मानत देने से इंकार कर दिया। लेकिन रॉय को थोड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने उन्हें न्यूयॉर्क और लंदन के होटल बेचने या गिरवी रखने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि रॉय को पैरोल नहीं दिया जा रहा है लेकिन वो अपने होटलों के सौदे की बातचीत पुलिस अभिरक्षा (कस्टडी) में जब और जहां चाहें कर सकते हैं।
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कोर्ट ने उन्हें क्लाइंट से सौदे की बातचीत के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तिहाड़ जेल के बाहर रहने की अनुमति दी है। रॉय और सहारा के दो निदेशक – रवि शंकर दुबे और अशोक रॉय चौधरी 4 मार्च से न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।[bannergarden id=”8″] [bannergarden id=”11″]
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