फर्रुखाबाद। कई साल से नगर में टैक्सी यूनियन के नाम पर चल रहा अवैध वसूली नहीं हो पायेगी| जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में जिलाधिकारी ने टैक्सी यूनियन के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जायेगी। साथ ही उन्होंने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत संस्था का पनिकरण भी निरस्त करने की संस्तुति की है।

उच्च न्यायालय के आदेश पर अनिल कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट मिनिस्ती एस ने अपने निर्णय में कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जायेगी|मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को तत्काल वसूली रोके जाने के लिए भी आदेश किया है| निर्णय में कहा गया है कि अलावा अनिल कुमार गुप्ता यदि चाहे तो वह संस्था के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते है। इसके लिए उन्हे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट ने उपनिबंधक चिट्स फण्ड कानपुर को नियमानुसार ऑटो रिक्शा एसोसिएशन का पंजीकरण भी निरस्त करने के लिए लिखा| जो संस्था विगत कई वर्षो से इस गोरखधंधे में लगी थी उस संस्था के अध्यक्ष सुरेश सिंह चैहान है तथा इसके अन्य सदस्य भी है। नगर मजिस्टेªट तथा नगरपालिका की रिपोर्ट में ऑटो रिक्शा से प्रतिदिन दस रूपये वसूली की रिपोर्ट दी गई थी।
टैक्सी यूनियन के नाम पर वसूली का गोरखधंधा बंद- जिलाधिकारी
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