जेलों में बंद कैदियों को भी ‘सेक्स करने और बच्चे पैदा करने का अधिकार’

0
104

3july2010courtदिल्ली: जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी ने दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए कहा कि कैदियों को भी यौन संबंध बनाने और अपने साथी के साथ बच्चे पैदा करने का मौलिक अधिकार है।
हत्या के एक मामले में 2008 से जेल में बंद एक आरोपी के वकील ने न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता से कहा कि मुक्त आवागमन और पेशे के अधिकार को छोड़कर, जेल की सजा के दौरान किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। हालांकि जेल के बाहर मौजूद लोगों की तुलना में कैदियों के अन्य अधिकारों पर जेल के कारण कुछ हद तक ग्रहण लग जाता है।
आरोपी संदीप त्यागी के वकील विकास ने कैदियों के मौलिक अधिकारियों को लेकर विभिन्न मामलों को हवाला दिया। एक फैसले का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि सेक्स किसी कैदी के जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह समझा जाना चाहिए कि सामान्य वयस्क व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा महसूस करेगा और अगर कैदियों को थोड़ी सी स्वतंत्रता नहीं मिली तो वे जेल के अंदर अप्राकृतिक यौन संबंध जैसे अपराध कर सकते हैं।

[adrotate banner="3"]
[adrotate banner="2"]