जनसूचना आधिकरी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

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rti logoलखनऊ : सूचना के अधिकार तहत जानकारी नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयुक्त खदीजातुल कुबरा ने उच्च शिक्षा निदेशालय के जनसूचना अधिकारी से 25 हजार रुपये वसूली के दिए आदेश दिए हैं। आयुक्त ने इलाहाबाद जिले के डीएम को आरोपी जन सूचना अधिकारी के खाते से वेतन कटौती कर आयोग के खाते में जमा कराकर सूचित करने का भी निर्देश दिया है।

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जनसूचना अधिकारी के खिलाफ जुर्माना वसूली की कार्रवाई डीएवीपीजी कॉलेज, लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर व वादी देवदत्त शर्मा को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में की गई है।

दरअसल, वादी को एक साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद व सूचना आयुक्त के निर्देश पर भी सूचना नहीं देने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपये वसूलने की कार्रवाई की गई है।
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उच्च शिक्षा निदेशालय से प्रोफेसर देवदत्त शर्मा ने स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभ से वंचित करने के आधार, संबंधित शासनादेश की प्रति, कॉलेज से प्रेषित प्रार्थना पत्र पर अधिकारियों द्वारा लिखित टिप्पणी और आदेशों की प्रतियां मांगी थी।

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