चौकी इंचार्ज व सिपाही के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) होटल कर्मी और उसके साथी को पीटकर उसकी जेब से नकदी निकाल लेंने के मामले में कादरी गेट चौकी इंचार्ज के खिलाफ लूट का केस दर्ज करने एक आदेश न्यायालय नें किये है|
जनपद कानपुर के किदवई नगर नया पुरवा निवासी श्याम पुत्र खिन्नी लाल नें अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के माध्यम से कोर्ट में वाद दायर किया| जिसमे उसने कहा कि वह बस अड्डा फर्रुखाबाद के निकट रघुनन्दन दुबे के होटल में काम करता है| बीते 10 मार्च को वह होटल पर ही था| उसके साथ में ही पड़ोस के दुकानदार प्रदीप पुत्र भीकम सिंह की दुकान पर काम करने वाला राजू पुत्र पूरन सिंह भी था| श्याम का आरोप था कि उसी समय लगभग 3 बजे कादरी गेट चौकी इंचार्ज हरिओम त्रिपाठी व सिपाही शर्मा आये और दुकान के भीतर आ गये और उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी| जिस पर जब श्याम नें मना किया तो उन्होंने दोनों के साथ मारपीट कर दी| श्याम नें कोर्ट को बताया कि उसकी जेब से 1700 सिपाही शर्मा नें व राजू की जेब से 5000 रूपये लूट लिए|
कोर्ट ने वाद पर सुनवाई के बाद चौकी इंचार्ज हरीओम प्रकाश त्रिपाठी और सिपाही शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये| इसके साथ ही एक सप्ताह में कोर्ट को अवगत कराने के आदेश शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक  को दिये हैं|

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