चालक की गोली मारकर हत्या में तीन को आजीवन कारावास

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फर्रुखाबाद(जेएनआई ब्यूरो) लगभग 21 साल पूर्व ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या करनें के मामले में विशेष न्यायालय ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है|
मामला 3 अप्रैल 2004 का है| जब थाना शमसाबाद के राजेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे कहा की 27 वर्षीय ईश्वरदयाल उर्फ पप्पू पुत्र जयराम शाक्य राजेश के ट्रैक्टर का चालक था| ईश्वर दयाल बाइक से राजेश के नलकूप के लिए जा रहा था| उसी दौरान अचानक गोली की आवाज सुनकर राजेश अपने मजदूर के साथ हंसापुर गौराई जाने वाले मार्ग पर पंहुचे, जहाँ चालक ईश्वर दयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी, ईश्वरदयाल की लाश व बाइक मौके पर पड़ी थी| दर्ज मुकदमा में राजेश कुमार नें कहा था की तीन बदमाश भाग रहे थे, जिन्हें टार्च की रोशनी में देखा| पुलिस नें अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था| जिसके बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रवेश चन्द्र चतुर्वेदी नें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया| जिसमें सुग्रीव पुत्र बाबू राम निवासी अताईपुर कायमगंज, राजेश अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र अग्रवाल निवासी नोनियमगंज कायमगंज, सिकन्दर पुत्र विनोद बाथम निवासी पृथ्वी दरवाजा कायमगंजम, देशराज पुत्र बाबूराम वर्मा निवासी अताईपुर कायमगंज के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया| मुकदमा विचारण के दौरान अभियुक्त सुग्रीव की मौत साल 2 फरवरी 2009 में हो गयी, जिससे उसका नाम मुकदमा से उपशमित कर दिया गया| न्यायालय में बचे हुए आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया| लिहाजा न्यायालय नें आरोपी राजेश अग्रवाल, सिकन्दर, देशराज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है| अर्थदंड अदा ना करनें पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगनी होयी|

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