फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय ने गैंगेस्टर में टाइगर यादव सहित दो को 6-6 साल की जेल व 15-15 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है|
दरअसल बीते 28 नवंबर 1995 को तत्कालीन कोतवाल इंद्रजीत सिंह नें कोतवाली फतेहगढ़ के रम्पुरा राजा का नगला निवासी रन्धीर सिंह उर्फ टाइगर यादव, रामस्वरूप पुत्र हरदयाल सिंह, राजू पुत्र जयनारायण यादव के खिलाफ गैंगेस्टर में मुकदमा दर्ज कराया था| मामले में सुनवाई के बाद बीते 18 जनवरी को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट रितिका त्यागी नें टाइगर व राजू को दोष सिद्ध किया था| जबकि सुनवाई के दौरान अभियुक्त रामस्वरूप की मौत हो गयी थी| सजा की सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की गयी थी| गुरुवार को सजा की सुनवाई के उपरांत न्यायालय नें अभियुक्त टाइगर व राजू को 6-6 साल की सजा और 15-15 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है| अर्थदंड जमा ना करनें पर दो-दो माह का कारावास भुगतना होगा| पूर्व में बितायी गयी अवधि सजा में समाहित होगी| 


गैंगेस्टर में टाइगर यादव सहित दो को 6-6 साल की सजा
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