गबन करने में बैंक मित्र पर मुकदमे के आदेश

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ARJUN SINGH BAINK MITR AMRTPURफर्रुखाबाद:(राजेपुर) थाना अमृतपर क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक में बैंक मित्र के पद पर कार्यरत ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अर्जुन सिंह पुत्र गंगा सिंह निवासी उजरामऊ के खिलाफ ग्राहकों के लाखो रुपये गबन कर लिये जाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गये है|

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बीते दो वर्ष से बैंक मित्र के पद पर कार्यरत अर्जुन सिंह बीते कई महीनों से ग्राहकों को ठगी का शिकार बना रहा था| ग्राहक बलवीर सिंह ने बीते दिनों हुये तहसील दिवस में शिकायत कर एसडीएम को अवगत कराया था| बलवीर सिंह ने बताया की उसने 86 हजार रुपये जमा किये थे| बैंक मित्र अर्जुन सिंह ने उससे रुपये लेकर उसे रसीद भी दी| लेकिन रुपये ना तो खाते में आये और ना ही किताब में लिखे गये| राजेपुर निवासी संजय पुत्र फुलसिंह ने बताया की उसने विभिन्य तिथियों में बैंक मित्र के माध्यम से 35 हजार रुपये जमा किये| रुपये की रसीद भी मिली और किताब पर भी चढाये गये लेकिन खाते में नही आये| इसके अलावा बताया गया है की अर्जुन ने अन्य कई बैंक के ग्राहकों के रुपये का गबन किया है| घटना का संज्ञान लेते हुये एसडीएम अमृतपुर हबलदार सिंह ने थानाध्यक्ष अमृतपुर को आरोपी बैंक मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है| बैंक मैनेजर पीसी चतुर्वेदी विवाद के कारण बैंक ही नही आये|

थानाध्यक्ष अमृतपुर ज्ञान प्रकाश ने बताया की और भी कई लोगो के साथ अर्जुन द्वारा रुपया गबन करने का आरोप है| अन्य ग्राहक भी थाने में शिकायत कर रहे रहे है| सभी की शिकायत एकत्र कर बैंक मित्र अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा|

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