एक से अधिक गैस कनेक्शन वालों के लिए ही ”केवाईसी” सत्यापन अनिवार्य

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एलपीजी आपूर्ति करने वाली तीनों प्रमुख तेल कंपनियों के राज्य समन्वयक बीएस कैंथ ने बताया कि तेल कंपनियों ने केवाईसी (नो यॉर कस्टमर) सत्यापन को लेकर व्याप्त भ्रम की स्थिति पर विराम लगाते हुए अब गैस एजेंसियों पर उपलब्ध सूची के आधार पर ही केवाईसी फॉर्म भरने की अनिवार्यता लागू की है। इससे उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जो एक कनेक्शन के बावजूद केवाईसी फॉर्म भरने के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे थे। तेल कंपनियों ने केवाईसी के साथ लगाए जाने वाले प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तहत स्वीकार्य प्रपत्रों की सूची भी एजेंसी संचालकों को भेजी है ताकि उपभोक्ताओं को बिना कारण केवाईसी सत्यापन के नाम पर परेशान किए जाने की शिकायतों पर ब्रेक लग सके।

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आम उपभोक्ता को राहत

श्री कैंथ ने बताया कि नए निर्देश के तहत अब एक ही नाम व पते पर एक से अधिक गैस कनेक्शन लेने वाले उभोक्ताओं के लिए ही केवाईसी सत्यापन अनिवार्य होगा। 15 नवंबर तक केवाईसी फॉर्म न भरने पर तेल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू करेंगी। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियों की नई पहल से केवाईसी फॉर्म भरने को लेकर गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ थमेगी। इसके लिए हर तेल कंपनी ने अपने से संबद्ध गैस एजेंसियों पर एक से अधिक गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं की सूची भेज दी है। गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिया गया है कि इस सूची में शामिल उपभोक्ताओं से ही केवाईसी फॉर्म भरवाएं। अन्य उपभोक्ताओं को केवाईसी भरने के लिए कतई परेशान न किया जाए। कैंथ ने बताया कि केवाईसी फॉर्म भरने के दायरे में आने वाले गैस उपभोक्ताओं की सूची तेल कंपनियों के ट्रांसप्रेंसी पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

 

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