फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बुधवार को विशेष अदालत एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में दो लोगों को दोषी पाकर दो-दो साल की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव उस्माननगर निवासी कुंअर पाल और एटा जिले की कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव असरौली निवासी प्रदीप के खिलाफ वर्ष 2006 से आर्म्स एक्ट का मुकदमा चल रहा है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आर्म्स एक्ट में कुंअर पाल व प्रदीप को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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