अगले सेनाध्यक्ष के खिलाफ याचिका खारिज

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अगले सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नए आर्मी चीफ की फाइल मंगवाई थी। अदालत ने इन दस्तावेजों को देखा और अध्ययन करने के बाद सबूतों को पर्याप्त नहीं मानते हुए दायर याचिका खारिज कर दी। सरकार के लिए यह बड़ी राहत की बात है।

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जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि बिक्रम सिंह मार्च, 2001 में जम्मू-कश्मीर में हुए फर्जी एनकाउंटर में शामिल थे। उनपर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2008 में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के दौरान गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की थी, जबकि ये अधिकारी उन्हीं के अधीनस्थ काम करते थे।

 

लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह अभी भारतीय सेना में पूर्वी कमान के कमांडर हैं और वह जनरल वीके सिंह के रिटायर होने के बाद सेनाध्यक्ष का पद संभालेंगे।

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