आजम के खिलाफ अवमानना याचिका

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Azam Khan2लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक अवमानना याचिका दायर कर संसदीय कार्य मंत्री मो. आजम खां, मंत्री राम गोविंद चौधरी, तथा नेता विपक्षी दल स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब कर अवमानना के तहत दंडित किए जाने की मांग की गई है। यह आपराधिक अवमानना याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई है। इस पर 18 मार्च को सुनवाई हो सकती है।

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अवमानना याचिका अधिवक्ता मो. आरिफ की ओर से अधिवक्ता सीबी पांडेय द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि गत मार्च को एक दारोगा के स्थानांतरण पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश विधानसभा में लंबी चर्चा हुई तथा इस चर्चा के दौरान न्यायपालिका के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जिससे आम लोगों में न्यायपालिका की छवि धूमिल हुई।

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इस चर्चा के अंश समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। याचिका में यह भी कहा गया कि सदन में जन प्रतिनिधियों का यह कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है तथा अधिनियम की धारा 15 व 17 तथा संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अवमानना का मामला बनता है। कहा गया है कि विपक्षी बनाए गए सदस्यों को तलब कर अवमानना के तहत दंडित किया जाए।