पिछले वर्ष अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) नहीं हो पाई। टीईटी 2013 को लेकर भी अभी विभाग में कोई हलचल नहीं है। कारण यह कि टीईटी 2011 के अभ्यर्थियों की सरकारी प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा विभाग चाह रहा है कि ये भर्तियां होने के बाद ही टीईटी की अगली परीक्षा प्रदेश में कराई जाए।
सूत्रों के मुताबिक, आला अधिकारी चाहते हैं कि टीईटी 2011 के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद में भर्तियां हो जाएं तो ही अगली टीईटी करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि पिछले वर्ष कई बार विभाग ने प्रस्ताव मंगवाया, इस पर बैठकें भी हुईं लेकिन भर्तियां न हो पाने के चलते इस प्रक्रिया में गति नहीं आ पाई। शिक्षा का अधिकार एक्ट (आरटीई) के तहत टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही कक्षा एक से आठ तक पढ़ा सकेंगे। इसी के चलते 2011 नवम्बर में प्रदेश सरकार ने टीईटी करवाया। टीईटी 2011 में लगभग पौने तीन लाख अभ्यर्थियों ने कक्षा एक से पांच तक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
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लेकिन इसके आधार पर केवल साढ़े तीन हजार भर्तियां ही अभी तक हुई हैं। ये भर्तियां बेसिक शिक्षा परिषद में वशििष्ट बीटीसी, बीटीसी व उर्दू में प्रवीणताधारी उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों की हुई हैं। हालांकि जिन 72,825 पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने आनन-फानन में ये परीक्षा करवाई, वे पद आज तक भर नहीं पाए हैं। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। हालांकि टीईटी उत्तीर्ण अध्यापक का नियम सरकारी, सहायताप्राप्त और यहां तक कि प्राइवेट विद्यालयों पर भी लागू होगा।
सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भर्तियों का मामला जहां हाईकोर्ट में है वहीं सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूल के लिए कुछ महीने पहले ही नियमावली में संशोधन किया गया है। सम्बद्ध प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा से संचालित कक्षा आठ तक के लिए भी नियमावली में टीईटी उत्तीर्ण का संशोधन नहीं किया गया है। प्राइवेट स्कूलों में इसे लागू करने के लिए कोई आदेश नहीं जारी हुए। लिहाजा टीईटी 2011 के अभ्यर्थी ही अभी तक रोजगार की राह तक रहे हैं