दहेज हत्या में तीन वर्ष बाद पति को दस साल की कैद

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फर्रुखाबाद: दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने पर विवाहिता सोनी की हत्या करने में दोषी अभियुक्त पति बृजेश को न्यायालय ने दस वर्ष कैद की सजा सुनायी है। न्यायाधीश सुरेश चंद्र भारती ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाकर अदा न करने पर अतिरिक्त कैद का आदेश दिया है।

शहर के मोहल्ला कछियाना कादरीगेट में 4 जुलाई 2009 को यह घटना हुई जब बाइक की मांग को लेकर विवाहिता सोनी का उत्पीड़न किया गया। मांग पूरी न होने पर उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। जलालपुर पट्टिया निवासी अंगद की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद सोनी के पति बृजेश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिला किया। आरोप तय होने के बाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता रामप्रकाश राजपूत ने गवाहों के बयान कराकर पैरवी की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने सफाई साक्ष्य प्रस्तुत कर बहस की।

न्यायाधीश ने दोषी पाये जाने पर अभियुक्त बृजेश को धारा 498ए के जुर्म में तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, 3/4 दहेज एक्ट के जुर्म में दो वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 304बी के जुर्म में दस वर्ष की कैद की सजा से दंडित किया है।