बेरोजगारी भत्ते की सूचना एसएमएस से, लगाना होगा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र

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फर्रुखाबाद: बेरोजगारी भत्ते के आवेदन ऑनलाइन जमा होने के बाद अब मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए बेरोजगारों को भत्ते की जानकारी देने की तैयारी शुरू हो गई है। काफी पापड़ बेलकर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने वाले बेरोजगार पंजीकृत शादीशुदा महिला को अपने सास-ससुर और तलाक शुदा महिला या सामान्य पुरुष बेरोजगार को अपने माता-पिता (यदि उनकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम है) का आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा। तभी वह भत्ते के हकदार होंगे।

15 मार्च तक पंजीकृत 30 से 40 उम्र वाले बेरोजगार भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। निवास, आय, जाति सहित अन्य दस्तावेजों के साथ बेरोजगारों को एक बार फिर निर्धारित आवेदन पत्र पर सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के एक महीने के अंदर बेरोजगार को मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए भत्ते की सूचना भेज दी जाएगी। यही नहीं खाते में भेजी जाने वाली धनराशि का विवरण भी एसएमएस पर ही बेरोजगारों को मिलेगी। इसकी सुविधा के लिए आवेदन करते समय बेरोजगार अपना मोबाइल फोन नंबर अवश्य डालें। यही नहीं बेरोजगारी भत्ता पाने वाले बेरोजगारों को भत्ते के एवज में काम भी करना पड़ेगा। बेरोजगारों को एक हजार रुपये महीने के एवज में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर काम करना पड़ेगा। समय-समय पर काम की जानकारी भी एसएमएस के जरिए बेरोजगारों को दी जाएगी। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने पर यह नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

नियमावली में उन्हीं बेरोजगारों को एक हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का प्रावधान किया गया है, जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच है, और 15 मार्च 2012 तक उनका सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण है। 40 की उम्र पार करते ही आवेदक का बेरोजगारी भत्ता स्वत: बंद हो जाएगा। यदि दंपती और बच्चे दोनों बेरोजगार हैं, तो दोनों में किसी एक को भत्ता मिलेगा। दंपती में से कोई एक नौकरी करता है, और उसकी सालाना आमदनी 36 हजार से कम है, तो वह भत्ता पाने का हकदार होगा। शादी शुदा महिला और उसका पति बेरोजगार है तो उसके सास-ससुर की आय प्रमाण पत्र के आधार पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, बशर्ते सास-ससुर की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये से कम हो। तलाक शुदा समेत समस्त बेरोजगारों को भत्ता पाने के लिए अपने अभिभावक का आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। जिला सेवायोजन अधिकारी एमके पांडेय का कहना है कि उपरोक्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी पंजीकृत बेरोजगार को सेवायोजन कार्यालय साल में 65 से 85 दिन तक काम पर बुला सकता है। इस अवधि में बेरोजगार को काम के बदलने वेतन या मानदेय नहीं, सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ही मिलेगा। न आने पर भत्ता बंद कर दिया जाएगा। भत्ता मिलने का जिक्र बेरोजगार के अंक पत्र व सनद में भी दर्ज होगा। वित्तीय वर्ष के अंत में बेरोजगारों को शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें उस समय तक नौकरी नहीं मिली और वे वास्तव में बेरोजगार हैं।