स्टिंग आपरेशन में फंसे पूर्व बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को 4 साल की सजा

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तहलका डाट काम के स्टिंग आपरेशन में फंसे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 साल का सश्रम कारावास दिया है। इसके अलावा उन्हें 1 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मालूम हो कि शुक्रवार को द्वारका कोर्ट ने बंगारू लक्ष्मण को रिश्वत मामले में दोषी पाया था।

गौरतलब है कि ये मामला साल 2001 में समाचार पोर्टल ‘तहलका डॉट कॉम’ के स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसमें लक्ष्मण को ब्रिटेन की एक फर्जी कम्पनी एम/एस वेस्ट इंड इंटरनेशनल को ठेका देने के लिए कैमरे पर कथित हथियार विक्रेता से रुपये लेते दिखाया गया था। अदालत ने मई, 2011 में लक्ष्मण के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए थे। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि लक्ष्मण ने कथित कम्पनी के प्रतिनिधियों से साल 2001 में अपने दफ्तर में एक लाख रुपये रिश्वत ली थी।

शनिवार सुबह 10.30 बजे जब बंगारू की सजा पर बहस शुरू हुई तो सीबीआई के वकीलों ने बंगारू को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। वहीं, बंगारू लक्ष्मण के वकील ने कहा था कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष का ऐसा कोई इतिहास नहीं था, पहली बार ऐसा कुछ हुआ इसलिए इन्हें कम से कम सजा मिलनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने बंगारू को बुलाकर पूछा था कि अगर उन्हें कुछ कहना हो तो वो कह सकते हैं, तब बंगारू लक्ष्मण ने कहा था कि ऐसे आरोप उनपर पहली बार लगे हैं इसलिए उन्हें कम से कम सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए बंगारू ने अपनी तबीयत खराब रहने का हवाला भी दिया था।

 

कोर्ट ने शुक्रवार को करीब 10 साल पुराने एक मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को हथियारों के एक फर्जी विक्रेता से रिश्वत लेने का दोषी करार दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद लक्ष्मण को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था।