प्रिंटिंग प्रेस को निर्वाचन सामग्री छापने पर एक प्रति जमा करनी होगी

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फर्रुखाबाद: चुनाव प्रचार सामग्री व छापने वाले प्रकाशकों को चुनाव संबंधी मुद्रित की जाने वाली सामग्री की प्रति  निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की करनी होगी।

पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण संबंधी अनुवीक्षण में निर्देश दिये गये हैं कि प्रकाशकों द्वारा मुद्रित की जाने वाली निर्वाचन पुस्तिकाएं, पोस्टर तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्री की प्रिंट लाइन पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित की जायेगी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क (2) के अंतर्गत मुद्रित सामग्री की प्रति तथा प्रकाशकों की घोषणा प्रकाशक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी। जैसे ही निर्वाचन अधिकारी को प्रकाशक से निर्वाचन पुस्तिकाएं व पोस्टर आदि प्राप्त होंगे, इस बात की जांच की जायेगी कि प्रकाशक ने आयोग के निर्देशों का पालन किया है या नहीं। प्रकाशित सामग्री की एक प्रति सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेगी। इससे अन्य उम्मीदवार व आम लोग निर्देशों के पालन की जांच कर सके। उल्लंघन करने वाले प्रकाशकों के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में मामला दर्ज कराया जायेगा।