बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जागृति मंच की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अदालत से एमएमआरडीए मैदान में किराए की छूट के लिए गुहार लगाई गई थी। टीम अन्ना के अनशन के लिए जागृति मंच ने यह याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने यह कहा कि किराये में छूट के लिए मैदान अथॉरिटी को आदेश नहीं दे सकते।
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीम अन्ना से सवाल किया था कि अगर रामलीला मैदान उपलब्ध है तो आप वहां अनशन क्यों नहीं करते । हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या आपके आंदोलन का संसद के कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा । उसने कहा कि जिस समय संसद लोकपाल विधेयक पर विचार कर रही है उस समय विधेयक के लिए समानांतर प्रचार करने को अनुमति नहीं दी जा सकती ।
शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीम अन्ना की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एमएमआरडीए मैदान के किराए में राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आंदोलन के किराए में छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने टीम अन्ना से पूछा कि आखिर मुफ्त में आंदोलन के लिए जमीन क्यों चाहिए।
टीम अन्ना ने कोर्ट से मैदान के लिए ली जा रही फीस कम करने की मांग के सिलसिले में याचिका दायर की थी। टीम अन्ना एमएमआरडीए मैदान पर अनशन करना चाहती है। एमएमआरडीए मैदान के लिए टीम अन्ना को किराए के तौर पर 11 लाख 31 हजार 678 रुपये चुकाने होंगे। इसमें 10।03 फीसदी का सर्विस टैक्स भी शामिल है।
टीम अन्ना के लिए कुल मिलाकर 19 लाख रुपये बैठती है। लेकिन टीम अन्ना इतना किराया देने को राजी नहीं और उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर किराया कम करने की मांग की थी।